हिसार,
उपायुक्त निखिल गजराज ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ पात्र व्यक्ति अपना आवेदन विवाह से एक महीने पूर्व ऑनलाइन जमा करवा दें, ताकि शादी के दिन ही अनुदान राशि प्राप्त हो सके। आवेदन विभाग की वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडोटहरियाणावैल्फेयरस्कीमडोटओआरजी पर करवाएं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जिला कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग के परिवारों को उनकी लड़कियों की शादी पर शगुन के रूप में अनुदान राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि शादी से पूर्व आवेदन न करने से लाभार्थी को शादी से पहले या शादी के दिन अनुदान राशि उपलब्ध करवाने में असुविधा होती है। इसलिए आवेदनकर्ता अपना आवेदन शादी के एक माह पूर्व ही विभाग की वैबसाईट पर ऑनलाईन करवा दें, ताकि विभाग द्वारा शादी से पूर्व ही लाभार्थी को अनुदान राशि दी जा सके।
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उपायुक्त ने बताया कि विवाह शगुन योजना के तहत सभी जाति की विधवा महिलाओं की लड़की की शादी पर 51 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार को उसकी लड़की के विवाह पर 41 हजार रुपये, जबकि बिना बीपीएल को 11 हजार रूपये की राशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग के परिवार की लड़की के विवाह पर 11 हजार रुपये की राशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि बिना बीपीएल की विधवा महिलाओं की आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार बिना बीपीएल अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग के प्रार्थियों की वार्षिक आय एक लाख से कम व ढाई एकड़ से कम जमीन हो।
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उन्होंने बताया कि योजना के तहत लाभ पात्र परिवार की लड़की की आयु शादी के समय 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष से होनी चाहिए। आवेदन के साथ लड़की व वर का आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक कॉपी, आधार कार्ड, शादी कार्ड की प्रति अपलोड करनी जरूरी है। इसके अलावा बिना बीपीएल परिवार के लाभार्थियों को उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा आय प्रमाण पत्र/जमीन की रिपोर्ट भी देनी जरूरी है। लड़की व वर दोनों का पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन के साथ लगाना जरूरी है।
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