नई दिल्ली,
पुलिस थाना में किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद, आरोपी व्यक्ति को एफआईआर की कॉपी लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने की खातिर इनेलो संसदीय दल के नेता दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा में इस एफआईआर की कापी आरोपी व्यक्ति का अधिकार घोषित करने को लेकर प्राइवेट मैंबर बिल पेश किया। इसके अलावा बीज निर्माता कंपनी द्वारा घटिया अथवा निम्न स्तर का बीज के कारण फसल में होने वाली नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने को लेकर दूसरा प्राइवेट मैंबर बिल लोकसभा के पटल पर रखा। नौकरी की तलाश है..तो जीवन आधार बिजनेस प्रबंध बने और 3300 रुपए से लेकर 70 हजार 900 रुपए मासिक की नौकरी पाए..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।
हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने प्रथम बिल एफआईआर की कापी को अधिकार घोषित करने को लेकर अमेंडमेंट द कोड ऑफ क्रिमीनल प्रोसिजर बिल 2017 रखा। इसके तहत पूर्व बिल 1973 में संशोधन किया जाना है जिसके बाद आरोपी व्यक्ति को पुलिस में दर्ज एफआईआर की कॉपी मिलना एक अधिकार होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में पुलिस को अरोपी व्यक्ति को एफआईआर की कॉपी देने के निर्देश दिए हुए हैं परन्तु कानून में यह अधिकार नहीं है। दुष्यंत चौटाला यह बिल एफआईआर की कॉपी को अधिकार घोषित करने के लिए रखा है।
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दूसरा बिल प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राईट्स अमेंडमेंट बिल 2017 रखा जिसमें पहले से मौजूद बिल के सेक्शन 2 में संशोधन की मांग की गई जिससे कि किसान को घटिया बीज से फसल बर्बाद होने पर उनकी भरपाई किसान को अंतरिम राहत के रूप में मिले और यह अंतरिम राहत नुकसान से दोगुनी होनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि बीज निर्माता कंपनी अपने उत्पाद के पैकेट पर वह बीज की विधि, उसकी गुणवत्ता और उसकी विशेषताओं को न केवल अंकित करे बल्कि लिखित सामाग्री के लिए उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित हो। इस बिल में यह प्रावधान भी रखा गया है कि फसल के नुकसान कंपनी जल्द से जल्द निर्धारित करे।
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