चंडीगढ़,
साल 2018-19 के लिए आबकारी नीति सरकार ने जारी कर दी है। आईएमफएल और कंट्री लिकर पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। जिससे देसी शराब 10 रुपये प्रति बोतल महंगी हो गई है। बार की लाइसेंस फीस में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।
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आईएमटी मानेसर में पब खोलने की अनुमति दी गई है। एल 2 व एल 14 के ठेकों में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। प्रति बोतल पर 1 रुपया अतिरिक्त स्पोट्र्स प्रमोशन के लिए लिया जाएगा। पंचायत व ब्लाक समितियों को भी शराब की बिक्री से विकास फंड मिलेगा। रिटेल आऊटलेट की संख्या पिछली पॉलिसी वाली ही रहेगी। मामले की जानकारी कराधान के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।