हिसार।
देसी कपास का निम्न गुणवत्ता का बीज बेचने पर न्यायालय ने उकलाना की बीज विक्रेता फर्म सुभाष ट्रेडिंग कंपनी तथा बीज उत्पादक कंपनी कोहिनूर सीड्स फिल्ड इंडिया प्रा.लि. पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले के अनुसार 7 मई 2013 को गुण नियंत्रण निरीक्षक राजबीर सिंह ने निरीक्षण के दौरान उकलाना स्थित फर्म सुभाष ट्रेडिंग कंपनी से कोहिनूर सीड्स फिल्ड इंडिया कंपनी द्वारा तैयार देसी कपास के बीज का नमूना जांच के लिए लिया था। बीज के सैंपल को जांच के लिए 10 मई 2013 को करनाल स्थित बीज जांच प्रयोगशाला में भेजा गया। जांच उपरांत 3 जून 2013 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बीज को निर्धारित मानकों से कमत्तर गुणवत्ता का पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर गुण नियंत्रण निरीक्षक राजबीर सिंह ने मामला न्यायालय में पेश किया। मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनप्रीत सिंह की अदालत ने बीज विक्रेता फर्म सुभाष ट्रेडिंग कंपनी तथा बीज उत्पादक कंपनी कोहिनूर सीड्स फिल्ड इंडिया प्रा.लि. को दोषी मानते हुए दोनों पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न किए जाने की स्थिति में न्यायालय ने दोषियों के लिए एक-एक माह की कैद का प्रावधान किया है।
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