फतेहाबाद

मारपीट के दो दोषियों को एक-एक वर्ष की कैद

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता की अदालत ने ढाणी में घुसकर मारपीट करने के दो आरोपियों को दोषी करार देकर एक साल की कैद व 200 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक ढाणी सालमखेड़ा निवासी विनोद, तेजा राम और ओमप्रकाश के खिलाफ चंदू लाल की शिकायत पर पुलिस ने 28 जून 2014 को आईपीसी की धारा 323, 452, 34 के तहत मामला दर्ज किया था। उल्लेखनीय है कि आरोपी ओमप्रकाश की अदालती कार्रवाई के दौरान मौत हो गई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए विनोद कुमार व तेजा राम को दोषी करार देकर 1 साल की कैद व 200 रुपये जुर्माने सजा सुनाई। शिकायतकर्ता चंदू लाल ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 28 जून को वह अपनी ढाणी के दरवाजे के पास बैठा था तो आरोपियों ने डंडे से उसकी पिटाई कर दी।

टीम वर्क के बल पर महज 20 रुपए में शुरु करे बिजनेस..TATA NEXON CAR सहित बोनस और अन्य उपहार करे अपने नाम.. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी और नौकरी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

Related posts

सांसद सुनीता दुग्गल का गुस्सा फूटा..फतेहाबाद नगर परिषद भ्रष्टाचार मामले पर उपायुक्त को दिए विशेष निर्देश—देखें वीडियो

जिला प्रशासन ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं के रेट निर्धारित किए, उल्लंघना करने पर होगी कार्यवाही

Jeewan Aadhar Editor Desk

पशुपालन विभाग में युवाओं को मिलेगी एनिमल अटेंडेन्ट की सरकारी नौकरी