फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता की अदालत ने ढाणी में घुसकर मारपीट करने के दो आरोपियों को दोषी करार देकर एक साल की कैद व 200 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक ढाणी सालमखेड़ा निवासी विनोद, तेजा राम और ओमप्रकाश के खिलाफ चंदू लाल की शिकायत पर पुलिस ने 28 जून 2014 को आईपीसी की धारा 323, 452, 34 के तहत मामला दर्ज किया था। उल्लेखनीय है कि आरोपी ओमप्रकाश की अदालती कार्रवाई के दौरान मौत हो गई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए विनोद कुमार व तेजा राम को दोषी करार देकर 1 साल की कैद व 200 रुपये जुर्माने सजा सुनाई। शिकायतकर्ता चंदू लाल ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 28 जून को वह अपनी ढाणी के दरवाजे के पास बैठा था तो आरोपियों ने डंडे से उसकी पिटाई कर दी।