फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
शहर के एक कोल्ड ड्रिंक व्यापारी को पंजाब से कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई लेना आज भारी पड़ गई। इंकम टैक्स विभाग की टीम ने सूचना पाकर माल को जब्त कर लिया। अब व्यापारी को दोबारा जीएसटी व सेस आदि भरना होगा व जुर्माना अदा करना होगा।
इंकम टैक्स विभाग के अफसर वीके शास्त्री ने बताया कि नियमानुसार पेय पदार्थ का माल प्रदेश से ही खरीदा जा सकता है। लेकिन पुराना बस स्टैंड के आसपास के एक व्यापारी ने जालंधर और लुधियाना से कोल्ड ड्रिंक की पेटियां मंगवा रखी थी। सूचना पाकर ट्रक को जब्त कर लिया गया। इसमें 3 लाख 25 हजार का पेय पदार्थ था। टीम ने व्यापारी को दोबारा 28 प्रतिशत जीएसटी, 12 प्रतिशत सेस व 28 प्रतिशत जुर्माना भरने को कहा है।