जोधपुर,
सलमान खान को हिरण शिकार मामले में सीजेएम देवकुमार खत्री की कोर्ट ने 5 साल सजा सुनाई। करीब 20 साल तक चले केस में सलमान खान को 5 साल की सजा मिलने से उनके जेल जाने का रास्ता साफ हो गया है। सजा का ऐलान होते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सलमान खान को जोधपुर की सैंट्रल जेल में ले जाया जायेगा।
दरअसल सलमान के खिलाफ जोधपुर में चार मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से तीन मामले हिरण शिकार के और एक अवैध हथियार रखने के लिए दर्ज किया गया था। इनमें से दो मामलों पर सलमान को कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था। वहीं अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था और अब सलमान के खिलाफ इस चौथे मामले पर फैसला दिया गया है।
इन मामलों के तहत सलमान समेत अन्य आरोपियों पर मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के दो अलग-अलग मामले, कांकाणी में हिरण शिकार मामला और लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी रायफल रखने का आरोप है। हिरण शिकार का तीसरा केस कंकाणी गांव में 1-2 अक्टूबर 1998 की रात दो काले हिरणों के शिकार का है। ये मामला आर्म्स ऐक्ट में अतिरिक्त अभियोग लगने की वजह से जुलाई 2012 तक लंबित रहा। दो चिंकारा शिकार के मामले में सलमान खान को पहली बार 17 फरवरी 2006 को जोधपुर की निचली अदालत से एक साल की सजा हुई थी। आरोप है कि जोधपुर के पास भवाद गांव में 26-27 सितंबर 1998 की रात में शिकार किया गया था।
सलमान को काले हिरण के शिकार मामले में 10 अप्रैल 2006 को पांच साल की सजा हुई। शिकार का यह मामला जोधपुर के मथानिया के पास घोड़ा फार्म में 28—29 सितंबर 1998 की रात का है, लेकिन बाद में जोधपुर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। 25 जुलाई 2016 को राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया। इस मामले में कुल 12 आरोपी थे।
घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन जोधपुर केंद्रीय कारागार में रहना पड़ा। सेशंस कोर्ट द्वारा इस सजा की पुष्टि करने पर सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था। हिरण शिकार का तीसरा केस कांकाणी गांव में 1-2 अक्टूबर 1998 की रात दो काले हिरणों के शिकार का है।