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अबू सलेम दोषी करार, संजय दत्त की मुश्किले बढ़ी

मुंबई
1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत सात आरोपियों पर विशेष टाडा अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। स्पेशल जज गोविंद ए सनप की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अबू सलेम को साजिश, आतंकी गतिविधि समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया गया है। सलेम पर आरोप है कि उसने बम कांड को अंजाम देने के लिए हथियारों का जखीरा रिसीव करके ठिकानों तक पहुंचाया। सलेम के अलावा मुस्तफा डोसा को दोषी करार दिया है। डोसा पर मर्डर केस, एक्सप्लोसिव ऐक्ट, आपराधिक साजिश, आतंकी गतिविधि के मामले साबित हुए हैं। डोसा को दाऊद का नजदीकी माना जाता है। उसका भाई मोहम्मद डोसा फिलहाल फरार चल रहा है।

सलेम और डोसा के अलावा करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को भी दोषी करार दिया गया है। फिरोज को साजिश, मर्डर की धाराओं के अलावा एक्सप्लोसिव ऐक्ट में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने माना कि डोसा, सलेम, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान इन धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता थे। कोर्ट ने शुरुआती टिप्पणी में भी कहा कि अभियोजन मामले को साबित करने में कामयाब रहा है। मुंबई धमाकों के मामलों में अदालत ने आरोपियों के दूसरे बैच पर यह फैसला दिया है। इससे पहले, धमाकों के केस में शुरुआती 123 आरोपियों का ट्रायल 2006 में खत्म हुआ था, जिसमें 100 को सजा सुनाई गई थी। सजा पाने वालों में अभिनेता अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अबू सलेम ने माना था कि उसने संजय दत्त को हथियार दिए थे।

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