फतेहाबाद

चेन स्नेचिंग के मामलों में कठोर कानून के तहत दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए : उपायुक्त

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
उपायुक्त डॉ. हरदीप सिहं ने पुलिस विभाग को चेन स्नेचिंग जैसे मामलों ने दोषियों के विरूद्ध कठोर कानून के तहत कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां चेन स्नेचिंग के मामले में विधान सभा में भारतीय दंड संहिता विधेयक पारित करवाकर राष्ट्रपति से इसे मंजूर करवाया था। चेन स्नेचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए आईपीसी की धारा 379 में संशोधन कर धारा 379 ए और 379 बी के तहत चेन स्नेचिंग कठोर अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
वर्तमान सरकार ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को नए कानून के तहत निर्देश भी जारी किए है। राज्य सरकार द्वारा लागू किए गये कठोर कानून के तहत चेन स्नेचिंग गैर जमानती अपराध है, यदि ऐसे मामले में दोष साबित हो जाता है तो दोषी को 14 साल तक की कठोर कारावास की सजा हो सकती है। डॉ. हरदीप सिहं ने बताया कि स्नेचिंग के दौरान अगर कोई व्यक्ति चोरी के इरादे से किसी को डराता है या फिर उसे चोट पहुंचाकर स्नेचिंग करता है तो इस अपराध को धारा 379 बी के तहत दर्ज किया जाएगा, जिसमें दोष साबित होने पर आरोपी को कम से कम दस साल और अधिकतम चौदह साल की सजा हो सकती है।
इसके अतिरिक्त आरोपी पर कम से कम 25000 रूपये का जुर्माना किए जाने का भी प्रावधान है। इससे पूर्व चेन स्नेचिंग के मामलों में दोषियों को दो या तीन दिन में ही जमानत मिल जाती थी और तीन साल तक ही सजा का प्रावधान था। उपायुक्त डॉ हरदीप सिहं ने पुलिस विभाग को निर्देश जारी किए है कि चेन स्नेचिंग के मामलों में जांच कर रहे अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के मामलों में संशोधित कानून के तहत दोषियों के विरूद्ध कडी कार्यवाही अमल में लाई जाए।

टीम वर्क के बल पर महज 20 रुपए में शुरु करे बिजनेस..TATA NEXON CAR सहित बोनस और अन्य उपहार करे अपने नाम.. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी और नौकरी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

Related posts

सर्द रातों में जज्चा—बच्चा को अस्पताल प्रशासन ने जमीन पर सोने को कर दिया मजबूर

Jeewan Aadhar Editor Desk

सरकारी खाद बेच दी बाजार में, अब होगी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर

Jeewan Aadhar Editor Desk

शर्मनाक : बेटी की उम्र की लड़की से करता है छेड़छाड़, मामला दर्ज

Jeewan Aadhar Editor Desk