फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
पंचायती चुनाव में सरकार द्वारा शैक्षणिक योग्यता की शर्त लागू करने के बाद रतिया के कई सरपंचों पर धोखाधड़ी के आरोप लगे, जिसकारण कई सरपंचों को कुर्सी गवानी पड़ी तो कईयों पर अभी जांच कार्रवाई जारी है। ऐसा ही एक मामला अब कमाना पंचायत का सामने आ रहा है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कमाना की सरपंच, उसके पति, बहन व एक अन्य पर 8वीं का गलत सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर चुनाव लडऩे व जीतने के आरोप में धोखाधड़ी के आरोप में धारा 420, 467, 406, 471, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट में दी याचिका में गांव के ही गुरजीत सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया था। जिसके तहत सरपंची का चुनाव लडऩे के लिए महिला के लिए 8वीं पास की शर्त निर्धारित की गई थी। आरोप है कि तब सरपंच का चुनाव लड़ रही अमनदीप कौर उर्फ कुलवीर कौर व उसके पति गुरमीत सिंह ने धोखाधड़ी कर इस शर्त को पूरा किया। आरोप है कि अमनदीप कौर ने अपनी छोटी बहन जिसका नाम कुलवीर कौर उर्फ अमनदीप कौर निवासी कासमपुर छिन्ना (मानसा) है, का 8वीं का सर्टिफिकेट चुनाव में इस्तेमाल किया है। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि सभी दस्तावेजों में नाम बदलने में गांव के जगसीर सिंह ने मदद की। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।