हिसार,
सरकार द्वारा प्रदेशभर में डीजल के ऑटो रिक्शा को बंद करने के फैसले पर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी है, मगर स्थानीय यातायात प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 30 जून के बाद यातायात पुलिस विशेष अभियान चलाकर उन सभी ऑटो रिक्शा को सड़कों पर नहीं दौडऩेे देंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन वर्ष 2002 से पहले का है। नियमों के अनुसार 15 वर्ष की मियाद पूरी होने के बाद डीजल का ऑटो नहीं चलाया जा सकता है।
यातायात पुलिस इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह ने बताया कि इस संबंध में ऑटो रिक्शा यूनियन को अवगत करवा दिया गया है और उन्होंने यातायात पुलिस को इस अभियान में समर्थन देने की हामी भी भरी है। यातायात पुलिस की मानें तो शहर में ऐसे तकरीबन 1000 ऑटो हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन वर्ष 2002 तक का है और 30 जून के बाद इन ऑटो को सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है।
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