हिसार ,
यौन शोषण, मारपीट व प्रताडऩा की शिकार हुई नाबालिग लडक़ी से धोखाधड़ी कर शादी करने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद तथ्यों की जांच नहीं करने के मामले में हिसार की पुलिस अधीक्षक, डोगरान मोहल्ला चौकी प्रभारी, हिसार सेफ हाऊस के अधिकारी, हाई कोर्ट का वकील व पुरोहित सहित 7 अन्य लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने व कार्यवाही को लेकर आज जय भीम आर्मी ट्रस्ट के चेयरमैन संजय चौहान जिला उपायुक्त से मिले।
संजय चौहान ने बताया कि हिसार के कबीर चौक डोगरान मोहल्ला निवासी एक लडक़ी को गांव नंगथला निवासी दीपक पुत्र ईश्वर सिंह 17.5.2017 को बहला फुसला कर ले गया और 18.5.2017 को पंचकुला के श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र में जबरदस्ती उससे शादी कर ली जबकि लडक़ी नाबालिग थी और उसकी उम्र शादी के योग्य नहीं हुई थी। शादी के लिए उक्त युवक ने उसके विभिन्न दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके व धोखाधड़ी से उसके साथ शादी कर ली। इसके बाद उक्त युवक ने माननीय हाई कोर्ट में पुलिस सुरक्षा के लिए वकील राजकुमार चंदाना के माध्यम से याचिका भी दायर कर दी जिसमें इस शादी के लिए लडक़ी की उम्र कम होने के बावजूद कानूनी प्रक्रिया में धोखाधड़ी से मदद करके उसने सेफ हाउस की सुरक्षा दिलवा दी।
इसके साथ ही श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र के पुरोहित ने भी प्रमाण-पत्रों में उम्र आदि की अनदेखी करते हुए उक्त विवाह को संपन्न करवा दिया। वकील राजकुमार चंदाना ने एक वकील होते हुए भी पैसे के लालच में माननीय हाई कोर्ट को सही जानकारी नहीं दी और दोनों को बालिग बताते हुए उनकी पुलिस सुरक्षा की मांग की। जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने उक्त लडक़ा-लडक़ी के सभी दस्तावेजों की जांच के बाद हिसार की पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा मुहैया करवाने के निर्देश दिए। आदेश में यह भी साफ तौर पर लिखा गया कि यदि उक्त के प्रमाण-पत्र गलत पाए जाएं तो सेफ हाउस में भेजने का उनका फैसला रद्द समझा जाए।
संजय चौहान ने बताया कि जब सेफ हाउस के संंबंध में उक्त लडक़ा-लडक़ी ने हिसार पहुंचकर कर एसपी के सम्मुख पेश होकर सुरक्षा की मांग की तो एसपी हिसार ने बिना ऑर्डर पढ़े ही उन्हें हिसार सेफ हाउस में भेज दिया। वहीं सेफ हाऊस में भी उक्त लडक़ा-लडक़ी के प्रमाण-पत्रों की जांच किए बगैर उन्हें सेफ हाउस में रख लिया गया जबकि लडक़ी नाबालिग थी व लडक़े की उम्र शादी के योग्य नहीं थी।
चौहान ने बताया कि जबरदस्ती शादी के बाद दीपक उक्त नाबालिग लडक़ी को सेफ हाउस से अपने गांव नंगथला ले आया और कुछ दिन बाद ही उसके साथ ज्यादतियां शुरू कर दी। लडक़े के परिजनों द्वारा लडक़ी के साथ मारपीट, छेड़छाड़ की जाती तथा दीपक की मां द्वारा दीपक के दो अन्य भाइयों के साथ भी उसकी शादी होने की बात कहकर उन सबकी पत्नी कहने की बात करने के साथ-साथ उसे जातिगत गालियां देकर घर में नजरबंद रखा गया।
इस दौरान दीपक के पूरे परिवार वाले उसके साथ मारपीट व गाली-गलौच करते वह किसी तरह उनके चंगुल से बचकर गत 18.7.2018 को लगभग एक साल बाद अपने पिता के पास पहली बार पहुंची जिसके बाद लडक़ी ने अपने साथ हुई ज्यादतियों की शिकायत पुलिस को दी। इससे पूर्व जब लडक़ी घर से गुमशुदा हो गई थी तब भी उसके परिजनों ने पुलिस चौकी मौहल्ला डोगरान में उसके नाबालिग होने के दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की।
इसी मामले में पुलिस विभाग की अनदेखी को लेकर आज पीडि़त परिवार के साथ जय भीम आर्मी ट्रस्ट के चेयरमैन संजय चौहान, युवा प्रभारी सुनील चौहान, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंद्र अमलोहा, अमित नागर युवा संघर्ष मंच प्रधान, संजय गाबा उपप्रधान, बलजीत, किशन लाल, मास्टर जोगिंद्र, रमेश दुग्गल, सुनीता, मीना, मुकेश, जिला उपायुक्त से मिले और कार्यवाही की मांग की।
संजय चौहान ने इस मामले में पुलिस विभाग की स्पष्ट लापरवाही व माननीय हाई कोर्ट की अवमानना मानते हुए कहा कि यदि पुलिस सुरक्षा मांगने के समय ही उक्त लडक़ा-लडक़ी के दस्तावेजों की जांच हो जाती तो लडक़ी शोषण, अप्राकृतिक यौन शोषण, मारपीट व अन्य यातनाओं से बच जाती। इसलिए उन्होंने जिला उपायुक्त इस मामले में हिसार की पुलिस अधीक्षक, डोगरान मोहल्ला चौकी प्रभारी, हिसार सेफ हाऊस के अधिकारी, हाई कोर्ट का वकील व पुरोहित सहित 7 अन्य लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने जांच के आदेश दे दिए हैं।