हरियाणा

रोडवेज कर्मचारियों का ओवरटाइम समाप्त करने के आदेश—जानें विस्तृत जानकारी

चंडीगढ़,
हरियाणा सरकार रोडवेज कर्मचारियों को सबक सिखाने के मूढ़ में आ चुकी है। इसके चलते अब रोडवेज कर्मचारियों के ओवर टाइम को समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ाए है। हरियाणा परिवहन विभाग की तरफ से रोडवेज बसों में ओवरटाइम को खत्म करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं। विभाग की तरफ से कर्मचारियों के ओवरटाइम को खत्म करने के आदेश महाप्रबंधकों को जारी कर दिए गए है।

आदेशों में साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी से एक सप्ताह 48 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। आदेशों में कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को ओवर टाइम दिया जाता है तो इसकी रिकवरी डयूटी सैक्शन, यातायात प्रबंधक तथा महाप्रबंधक के वेतन से की जायेगी।

आदेशों में कहा गया है कि कुछ महाप्रबंधक स्टाफ की कमी की बात कहते हुए ओवर टाइम देने की बात करते है, ऐसे में साफ किया जाता है कि वे कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर काम का आवंटन करे। यदि परिचालाकों को कहीं और बैठाया गया है तो तुरंत प्रभाव से उन्हें वहां से हटाकर बस में डयूटी पर तैनात किया जाए। आदेशों में कहा गया है कि महाप्रबंधक हर हाल में ओवरटाइम को समाप्त करते हुए इस खर्च को शून्य पर लेकर आए।

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