फतेहाबाद

गैर कानूनी गर्भपात करने वाले अस्पतालों व डॉक्टरों की सूचना जिला मुख्यालय में शीघ्र दें : सीएमओ

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
सिविल सर्जन डॉ मुनीष बंसल की अध्यक्षता में सैक्टर 3 में स्थित क्लीनिक में पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति और जिला उपयुक्त प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला न्यायवादी अनिल लोईया, जिला कार्यक्रम अधिकारी ऊषा ग्रोवर, नोडल अधिकारी डॉ. संगीता मेहता, एडवोकेट सुमन लता सिवाच, डॉ.आईएलए नारंग, एडीए जगसीर सिंह, विपिन्न सरदाना सहित समिति के अन्य सदस्यों ने भ्रूण हत्या की रोकथाम बारे अपने-अपने सुझाव दिए। सीएमओ मनीष बंसल ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से आग्रह करते हुए कहा कि जिला में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाए तथा गैर कानूनी गर्भपात करने वाले हस्पतालों व डॉक्टरों की सूचना जिला मुख्यालय में देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या करना जघन्य अपराध है तथा सामाजिक बुराई है। समय रहते इसे नही रोका गया तो समाज को आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए है तथा ठोस कदम उठाए गए है।
उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में वृद्धि के लिए सभी सदस्य घनिष्ठ तालमेल के साथ टीम वर्क की भावना से कार्य करें तथा जागरूकता अभियान चलाए। उन्होंने कहा कि जिले के जिन गांवों तथा शहरों मे लिंगानुपात कम है वहां पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में सुधार के लिए जानकारी एकत्रित करना और अथक प्रयास करते हुए योजनावद्ध तरीके से हम सभी को कार्य करना होगा और गैर कानूनी कार्य करने वालों पर शीघ्र सख्त कदम उठाने होंगे। पीसी पीएनडीटी एक्ट के मामलों में सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के जरिये कार्य करें और ऐसे मामलों में आरोपियों के बच निकलने की संभावनाओं को सीमित करने की दिशा में सूझबूझ व समझदारी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि रेड करने के भी तौर तरीकों के बारे में अधिकारियों व कर्मचारियों को अच्छे तरीके से प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
इस मौके पर जिला न्यायवादी अनिल लोईया ने कानूनी, स्टैण्र्डड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समय-समय पर निजी अस्पतालों, अल्ट्रासाउंड सैंटरों पर चैकिंग सावधानी एवं बेहतर तरीके से करें। इसके अलावा अस्पतालों या अन्य किसी स्थानों पर लिंग जांच एवं भ्रूण हत्या की सूचना मिलने पर तुरंत रेड करते हुए उचित एवं सख्त कानूनी कार्रवाही अमल में लाए ताकि दोषी व्यक्ति किसी भी सूरत में बचने न पाए, इसके लिए समय पर कागज कार्रवाही करें और पुलिस से तालमेल कर न्यायालय में दोषी के विरूद्ध शीघ्र दावा पेश किया जाए।
बैठक में सीएमओ को गत दिनों मिली गुप्त सूचना के आधार पर स्वास्थय विभाग व पुलिस विभाग की टीम द्वारा पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत रतिया में भ्रूण लिंग जांच करने वालों के खिलाफ सफल रेड की गई, जिसमें दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मलकीत सिंह निवासी अहमदगढ़, जिला संगरूर द्वारा गर्भवति महिलाओं के भु्रण लिंग की जांच की गई, जिसको मौके पर अल्ट्रासाउंड मशीत सहित गाड़ी में लिंग जांच करते हुए पकड़ लिया गया। उसके विरूद्ध पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत 4 नवंबर को एफआईआर नंबर 601 पुलिस स्टेशन रतिया में दर्ज की गई तथा उसके खिलाफ पहले भी पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत कैथल व संगरूर कई जगह पर केस दर्ज है। मलकीत सिंह के पास हैंड पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन पाई गई है इस मशीन के ब्यौरा के लिए महानिदेशक स्वास्थय विभाग हरियाणा को पत्राचार बारे विचार विमर्श किया गया है।
डॉ.सतीश गर्ग नागरिक हस्पताल टोहाना में पंजीकृत अल्ट्रासाउंड आप्रेटर तथा एक अन्य मामले में 25 जुलाई को स्वास्थय विभाग फतेहाबाद की टीम द्वारा डॉ.सुनील सेठी, सेठी हस्पताल एंड मेटरनिटी होम टोहाना के अल्ट्रासाउंड सैन्टर पर पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत रेड की गई, जिसमें डॉ सीमा सेठी व अन्य के खिलाफ 26 जुलाई को पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत थाना शहर टोहाना में एफआईआर नंबर 324 दर्ज करवाई गई। सेठी हस्पताल एंड मेटरनिटी होम टोहाना का अल्ट्रासाउंड सैन्टर का सस्पेंशन करके उनके हस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन को सील किया, जिसके लिए पुलिस थाना शहर को कलन्दरें के लिए पत्र लिखा गया है जिसका कलन्दरा इस कार्यालय में अभी तक नही भिजवाया है। डॉ.सुनील सेठी द्वारा 5 नवंबर को अपने हस्पताल के अल्ट्रासाउंड सैन्टर के सस्पेशन को रिवोकेशन तथा अल्ट्रासाउंड मशीन को डी-सील करने के लिए आवेदन किया गया है, जिन पर आगामी कार्रवाही हेतू गहनता से विचार विमर्श किया गया।
डॉ.मनीष बंसल ने बताया कि डॉ मोहित गुप्ता के मोहित सीटी स्केन एंड डायग्नोस्टिक सैंटर की वैधता 26 दिसंबर को समाप्त होने वाली है जिसकी रिन्यूवल करवाने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय में 13 नवंबर को फाईल जमा करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में जितने भी सैन्टर पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रर्ड है, उनको अपने सैन्टर का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिसने भी अपने सैंटर का ऑनलाईन रजिस्टे्रशन नही करवाया है वो जल्द ही डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पीसीपीएनडीटीएचएआरवाईएएनए डॉट जीओवी डॉट इन पर अपने सैंटर का ऑनलाईन रजिस्टे्रशन पूर्ण करते हुए फार्म ए निकालकर सैंटर के ऑनर के हस्ताक्षर सहित निम्रहस्ताक्षरी के कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

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Jeewan Aadhar Editor Desk