फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रद्दत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधीश डा.जेके आभीर ने राजस्थान की सीमा के साथ-साथ लगते पांच किलोमीटर के दायरे में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह पर एकत्रित होने तथा किसी भी व्यक्ति के अग्रिशस्त्र, शस्त्र, लाठी, गंडासा, भाला, तलवार इत्यादि व ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर प्रतिबंद्ध लगा दिया है। धारा 144 के तहत यह प्रतिबंद्ध 12 दिसंबर तक लागू रहेगा।
जिलाधीश ने बताया कि इस संबंध में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा विधान सभा आम चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक धारा 144 लागू करने के लिए पत्र लिखा था, इसके चलते उन्होंने अपने आदेश पारित किए है, ताकि कानून व शांति व्यवस्था कायम रहे। जिलाधीश ने कहा कि जारी किए गए आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड का भागीदार होगा।