सिरसा
उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में बच्चों को छेड़छाड़ व बाल यौन शोषण से बचाव के लिए पुस्तिका कवर लांच किया। ये पुस्तिका कवर जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा जारी किए गए हैं।
उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि ये पुस्तिका कवर जिला के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में बांटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन कवरों पर बहुत ही सरल भाषा में छेड़छाड़ व यौन शोषण से संबंधित जानकारियां दी गई है। उन्होंने बताया कि बच्चे मौखिक तौर पर दी गई इस प्रकार की जानकारियों को जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए पुस्तिका कवर से वे समय-समय पर पढकर जागरूक होते रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस पुस्तिका कवर पर पोक्सो एक्ट के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ हुए यौन उत्पीडऩ और यौन शोषण जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानून के बारे में विस्तारपूर्वक बनाया गया है। इसके अलावा एनसीपीसीआर की वैबसाईट पर पोक्सो ई-बॉक्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो उसकी जानकारी चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 पर दी जा सकती है। इसके साथ-साथ अध्यापकों व अभिभावकों को यह चाहिए कि वे बच्चे घुल मिल कर रहें और उनके साथ मित्रतापर्ण व्यवहार करें ताकि बच्चे निसंकोच अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकें। उन्होंने आमजन से आह्वïान किया कि इस प्रकार की घटना होने पर उसकी सूचना पुलिस, सीडब्ल्यूसी, जिला बाल संरक्षण ईकाई को अवश्य दें ताकि बच्चें को मानसिक व शारीरिक तनाव से बचाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने जिला के सभी स्कूल प्रशासन से भी कहा कि इस प्रकार की घटनाओं होने पर इस पर तुरंत कार्रवाही करवाना सुनिश्चित करें।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा. गुरप्रीत कौर ने बताया कि इस पोस्टर में बाल यौन शोषण, शोषण की घटनाओं की निशानियां, क्या करें और क्या नहीं, बच्चों के अधिकारों, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने से संबंधित अनिनियम व पोक्सो एक्ट, गुड टच व बैड टन में फर्क, चाईल्ड हैल्प लाईन नम्बर, पोक्सो ई-बॉक्स आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। इस मौके पर संरक्षण अधिकारी संस्थागत विजय कुमार भी मौजूद थे।