दोनों की पक्षों की आपसी सहमति से हुआ मामलों का निपटान
फतेहाबाद,
हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंचकूला के सदस्य सचिव से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार शनिवार को जिला व उपमंडल स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामावतार पारीक ने बताया कि जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायधीश एके जैन तथा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ईश्वर तथा उपमंडल टोहाना में एसडीजेएम सुनील कुमार व उपमंडल रतिया में एसडीजेएम पवन कुमार की अदालत में मामलों की सुनवाई की गई।
सीजेएम ने कहा कि लोक अदालत की यही पुकार, न किसी की जीत न किसी की हार को ध्यान में रखकर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटान किया जाता है। मामलों का निपटान दोनों पक्षों की आपसी सहमति से होता है, इसलिए फैसले को अन्य किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। शनिवार को आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपराधिक, एनआई एक्ट 138, एमएसीटी, परिवहन, एआईआर, सिविल, वैवाहिक, श्रम, भूमि, राजस्व, बिजली, पानी बिल, बैंक रिकवरी तथा प्री-लिटिगेटिव आदि केसों के मामलों की सुनवाई की गई। सीजेएम ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे अपने मामलों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से करवाए, ताकि उनके समय व धन की बचत हो सके। इसके अलावा उन्होंने पैनल अधिवक्ताओं से भी कहा कि वे प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित किए जाने वाले जागरूकता शिविरों के माध्यम से नागरिकों को उनके कोर्ट में लंबित मामलों का निपटान लोक अदालत से करवाने बारे ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें।
