हिसार

पैट्रोल पंप संचालकों से यूजर चार्ज वसूले जाने संबंधी नोटिस लिए जाएं वापस : सलेमगढ़

ऑल हरियाणा पैट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने निगम आयुक्त को भेजा ज्ञापन

हिसार,
ऑल हरियाणा पैट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने नगर निगम द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन हेतू पैट्रोल पंपों से यूजर चार्ज के रूप में प्रतिमाह एक हजार रूपए वसूले जाने संबंधी नोटिस दिए जाने पर कड़ा रोष जताया है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजकुमार सलेमगढ़ व सचिव अजय खरिंटा ने इस मामले में नगर निगम के आयुक्त के नाम ज्ञापन भेजकर उक्त नोटिस को निरस्त करने की मांग की है।
नगर निगम आयुक्त को भेजे ज्ञापन में उन्होनें कहा कि पैट्रोल पंपों पर ऐसा कोई भी ठोस कचरा उत्पन्न नहीं होता, जिसके लिए पैट्रोल पंप स्वामी को एक हजार रूपए प्रतिमाह शुल्क अलग से वसूला जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम के दायरे में पैट्रोल पंप कई दशकों से स्थापित है। ऐसे में अब ऐसा कौन सा नया कचरा एकत्र होना शुरू हो गया है, जो पहले नहीं होता था और अब इस कचरे के उठान के लिए नगर निगम में अलग से शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने काह कि नगर निगम दायरे में शामिल संपत्ति के लिए पहले ही संपत्ति कर सरकार द्वारा लिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहर में रहने वाले आमजन को सरकार स्ट्रीट लाइट, पक्की सड़कें, फायर ब्रिगेड, सड़कों की साफ सफाई, कूड़ादान जैसी सुविधाएं दे सके। लेकिन अब इन सुविधाओं के लिए अलग अलग शुल्क बटोरना जायज नहीं है। अगर हर सुविधा के लिए अलग से शुल्क वसूला जा रहा है तो संपत्ति कर किसलिए लिया जाता है। उन्होंने हैरानी जताई कि स्ट्रीट लाइट का शुल्क हर बिजली उपभोक्ता के बिजली बिल में म्युनिसिपल टैक्स के रूप में लिया जाता है, वहीं पक्की सड़कों के प्रयोग के लिए वाहनों का एकमुश्त रोड टैक्स के अलावा भूमि व वाहन पंजीकरण के दौरान भी म्युनिसिपल टैक्स अलग से लिया जाता है। इसी तरह फायर ब्रिगेड के लिए शहर की कॉमर्शिलय प्रोपर्टी के संपत्ति कर बिल में भी भारी भरकम टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से टैक्स है जो नगर निगम द्वारा आमजन से वसूले जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि नगर निगम की ओर से पैट्रोप पंपों को जो नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें निरस्त किया जाए।

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