हिसार

सीएनडी वेस्ट खुले में डाला तो मशीनरी होगी जब्त : डा आभीर

हिसार,
नगर निगम आयुक्त डा. जेके आभीर ने एनजीटी के निर्देशों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में सीएनडी वेस्ट खुले में डाले जाने को लेकर वीरवार 20 फरवरी को विशेष चेतावनी आदेश जारी किये व नगर निगम हिसार की टीम को सचेत रहने के निर्देश देते हुए वाजिब कार्यवाही करने को कहा। निगम आयुक्त हिसार ने चेतावनी आदेश जारी करते हुए कहा कि एनजीटी यानि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेशानुसार भवन निर्माण, सड़क निर्माण या पुराने निर्माण के तोड़ने आदि का सीएनडी वेस्ट यानि मलबा खुले में डालना गैर कानूनी है। कोई ठेकेदार, एजेंसी या शहरवासी यदि निश्चित स्थान के अलावा खुले में, सड़क, राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ अथवा खाली प्लॉट में मलबा डालता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। इसके अतिरिक्ति सीएनडी वेस्ट डालने में प्रयोग होने वाली मशीनरी ट्रैक्टर, फोरव्हीलर आदि को नगर निगम प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा और पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा सकती है। निगम आयुक्त ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व बीएंडआर के अधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एनजीटी के आदेशों को गंभीरता से लेने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि दोनों विभागों के एरिया में बड़े स्तर पर खुले में सीएनडी वेस्ट डाला जा रहा बताया गया है, ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की सख्त जरूरत है। इस कार्य में दोनों विभाग अपने स्तर पर उनकी भूमि पर सीएनडी वेस्ट डालने वाली एजेंसी, ठेकेदार या अन्य व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं व उनकी मशीनरी के जब्त करने की कार्यवाही भी, इसके लिए विभागीय मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त किए जाने व आपसी तालमेल की जरूरत है। साथ ही शहरवासियों से भी अपील है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खुले में सीएनडी वेस्ट न डालें बल्कि सातरोड में नगर निगम की सीएनडी वेस्ट को लेकर चयनित की गई भूमि पर ही डालें या डलवाएं।

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