भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किये आदेश जारी
हिसार।
नगर निगम आयुक्त डा. जेके आभीर ने भारत सरकार के पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना 18 मार्च 2016 की धारा 15 के निर्देशानुसार दुकानदार और पथ विक्रेता प्लास्टिक के कैरी बैग उपलब्ध करवाने को लेकर सोमवार 24 फरवरी को विशेष चेतावनी आदेश जारी किये। नगर निगम हिसार की टीम को प्लास्टिक कैरी बैग को लेकर सचेत रहते हुए नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाने को कहा।
नगर निगम आयुक्त डा जेके आभीर ने कहा कि भारत सरकार के पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना मार्च 2016 की धारा 15 के अंर्तगत नगर निगम क्षेत्र में दुकानदार और पथ विक्रेता किसी वस्तु को वितरित करने के लिए प्लास्टिक के कैरी बैग उपलब्ध करवाते हैं। इस स्थिति में उक्त दुकानदार और पथ विक्रेता को नगर निगम हिसार कार्यालय से अपना पंजीकृत करवाना होगा। दुकानदार व पथ विक्रेता को 4000 रूपये प्रतिमाह पंजीकरण फीस नगर निगम कार्यालय में जमा करवानी होगी। नगर निगम क्षेत्र में यदि कोई दुकानदार या पथ विक्रेता बिना पंजीकरण प्लास्टिक के कैरी बैग उपलब्ध करवाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन एक्ट अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
निगम आयुक्त डा जेके आभीर ने कहा कि शहर में वस्तुओं का वितरण करने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग उपलब्ध करवाने के लिए केवल पंजीकृत दुकानदार या पथ विक्रेता पात्र होंगे। भारत सरकार के पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कैरी बैग को लेकर तय किये गये मानको के अनुरूप बने कैरी बैग ही दुकानदार या पथ विक्रेता उपलब्ध करवा पाएंगे। उन्होंने कहा कि दुकानदार या पथ विक्रेता किसी भी कार्यदिवस पर आकर नगर निगम हिसार कार्यालय की सफाई शाखा पहुंचकर अपना पंजीकरण करवा सकता है।