जिला में कीटनाशक की दुकानें में सप्ताह में तीन दिन खुलेगी सुबह 10 से 1 बजे तक
फतेहाबाद,
कोविड-19 वायरस संक्रमण के फैलने से रोकथाम के मद्देनजर घोषित किए गए लॉकडाउन में हरियाणा सरकार ने फसल कटाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जारी आदेशों में किसानों को फसल कटाई के लिए कुछ सावधानियां और सुरक्षा रखने के निर्देश जारी किए है।
यह जानकारी उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने बताया कि कृषि विभाग के दिशा निर्देशानुसार गेहूं कटाई का अधिक से अधिक कार्य कंबाइन या एग्रीकल्चर मशीनरी से ही कराया जाए। हाथ से गेहूं कटाई को आखिरी ऑप्सन ही माना जाए तो बेहतर रहेगा। खेत में कंबाइन या मशीनरी के दाखिल होने से ठीक पहले चालकों को खुद को सेनेटाइज करना होगा। हाथ से फसल कटाई करने वालों को भी दिन में तीन से पांच बार खुद को सेनेटाइजर या साबुन से सेनेटाइज करना चाहिए। जो औजार एक व्यक्ति कटाई के समय प्रयोग करे, उसे दूसरा व्यक्ति प्रयोग न करे।
उन्होंने बताया कि कंबाइन चालने वालों को सरकार की ओर से पास दिए जाएंगे। ताकि उनकी आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत न हो। कटाई में जुटे लोगों को भी हेल्थ वर्करों के हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे। पुलिस व इमरजेंसी सेवाओं के नंबर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी को बुखार, खांसी या सिरदर्द आदि होता है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा। थ्रेसर से गेहूं निकालते समय भी यह नियम लागू होंगे। मशीनों की रिपेयरिंग आदि कराने की छूट रहेगी।
उपायुक्त ने बताया कि गेहूं कटाई के समय अक्सर देखा जाता है कि सभी व्यक्ति खेत में एक ही पेड़ के नीचे या खेत में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन उनका आहवान किया गया है कि वे खाना खाते समय तीन मीटर का फासला बनाए रखें, ताकि कोरोना का फैलाव रोका जा सके। कंबाइन चलाने वालों की संख्या दो से पांच से अधिक नहीं होनी चाहिए। कटाई के समय जो कपड़े पहने जाएं, उन्हें दूसरी बार धोकर ही पहनें, अक्सर यह देखा जाता है कि किसान या मजदूर इन्हीं कपड़ों को पूरा सीजन कटाई के वक्त पहनते रहते हैं। यही नहीं खाने-पीने की चीजों का प्रयोग अलग-अलग ही किया जाए। मास्क और ग्लब का प्रयोग किया जाए, खेत के मुखिया को भी अपना इसी तरह से ध्यान रखना चाहिए।
उपायुक्त ने बताया कि कृषि विभाग के दिशा निर्देशानुसार जिला उर्वरकों की दुकानों को खोलने के भी निर्देश प्राप्त हुए है, जिसके तहत जिला में सप्ताह के सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर बाद एक बजे तक सभी सरकारी, सहकारी, प्राइवेट खाद, बीज व कीटनाशक की दुकानें बिक्री के लिए खुली रहेगी। इसके अलावा लॉकडाउन की स्थिति में किसान व खेत मजदूरों द्वारा खेतों में किए जाने वाले कार्य, कस्टम हायरिंग सैंटर पर उपलब्ध मशीनरी के कार्य, फसल बिजाई से संबंधित मशीनें जैसे कम्बाईन हार्वेस्टर इत्यादि के आवागमन तथा जिला फतेहाबाद में खाद, बीज व कीटनाशक के निर्माता व पैकैजिंग यूनिट आदि को लॉकडाउन मुक्त किया गया है।v