सिरसा

खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित, दुकानदार तय रेट से ही करेंगे बिक्री : उपायुक्त

सिरसा,
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि जिला में खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित किए गए हैं। सभी दुकानदार तय रेटों से ही बिक्री करेंगे। यदि कोई आदेशों की उल्लंघना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि लोकडाउन में आमजन को खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सहज रूप से इसके लिए प्रशासन द्वारा अनेकों कदम उठाए गए हैं। अब इसी कड़ी में सिरसा जिला में खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित कर दिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की कालाबाजारी न हो और आमजन को तय रेट पर ही खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों।
इस प्रकार होंगे खाद्य पदार्थो के रेट
हरी मुंगदाल 115 रूपये, तूर दाल 95 रूपये, मंूगदाल साबूत 110 रुपये, मंूगदाल धूली 120 रुपये, उड़द दाल धूली 100 रुपये, मसूर दाल 80 रुपये, चना दाल 65 रुपये, चीनी गे्रड एल. 4े0 रुपये, चीरी गे्रड एम 40 रुपये, परमल चावल 30 रुपये, बासमती चावल 75 रुपये, गेहूं आटा खुला 28 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से रेट निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार रिफाईंड व सोया ऑयल 103 रुपये, सनफलावर ऑयल 105 रुपये, सरसों का तेल 105 रुपये, नारियल ऑयल 119 रुपये, पालम ऑयल 85 रुपये, ग्रांउडनट 103 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, गुड़ 40 रुपये, नमक 20 रुपये, हल्दी 165 रुपये, लाल मिर्च 205 रुपये, जीरा 196 रुपये, राजमा 105 रुपये, काला चना 68 रुपये, बेसन 65 रुपये, मेदा 30 रुपये, वनस्पति घी 94 रुपये, चाय पत्ती 215 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से रेट निर्धारित किए गए हैं।
लॉकडाउन – आढती बिना अनुमति के न मंगवाए फसल
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि लॉकडाउन की पालना के मद्देनजर हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार कोई भी आढती जिला प्रशासन की अनुमति के बिना किसानों से फसलों को मंडी में न मंगवाएं। डीसी बिढ़ान ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार गेहूं, सरसों व अन्य फसलों को बिना बोर्ड के आदेशों के कोई भी आढती किसान से फसल मंडी में न मंगवाए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की पालना के मद्देनजर यह सुनिश्चित किया जाए कि मंडियों में बिना अनुमति के किसान अपनी फसल लेकर न पहुंचे और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मंडियों में ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो। आढती किसानों को भी इस बारे सूचित करें और लॉकडाउन की हिदायतों का उल्लंघन न हो। यदि कोई भी आढती आदेशों की अवहेलना नहीं करता तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा खर्च का जिम्मेवार आढती स्वयं होगा।
उपायुक्त ने किया कोरोना रिलीफ फंड में आर्थिक सहयोग देने का आह्वान
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि कोरोना वायरस की चुनौती तथा इसके फैलाव को रोकने के लिए सभी नागरिकों को एकजुटता के साथ लॉकडाउन की पालना करते हुए सहयोग करना होगा। लॉकडाउन की सफलता से ही कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ीदार, श्रमिक, जरूरतमंदों की मदद के लिए समाजसेवी संस्थाएं व धार्मिक संस्थाएं योगदान कर रही है, जो सराहनीय है। इस संकट की घड़ी में हम सबको अपने सामर्थय अनुसार योगदान देना व मदद के लिए आगे आना चाहिए।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना पीडि़त लोगों की मदद के लिए हरियाणा कोरोना राहत कोष बनाया गया है। इस रिलीफ फंड की राशि से कोरोना पीडि़त और प्रभावित लोगों के परिजनों की मदद की जाएगी। उपायुक्त ने जिला के उद्योगपतियों, समाजसेवियों और साधन संपन्न लोगों से भी इस कोरोना रिलीफ फंड में आर्थिक सहयोग देने का आह्वान किया है। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना रिलीफ फंड में दी जाने वाली राशि इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी। उन्होंने बताया कि इस रिलीफ फंड का बैंक खाता नंबर 39234755902 (आइएफएससी कोड 0013180) है, जो पंचकूला के सेक्टर दस में है।

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