फतेहाबाद

जिलाधीश ने जारी किए दिशा निर्देश, कहा-कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी

फतेहाबाद,
जिलाधीश रवि प्रकाश गुप्ता ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए है। जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आगामी 3 मई, 2020 तक अवधि के लिए जिला फतेहाबाद में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग उपायों को सख्ती से लागू किया जाएं। जिलाधीश ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही हम कोरोना के बढ़ते मामलों की कड़ी को तोड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश भी जिला फतेहाबाद में लागू रहेंगे। जिलाधीश ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है।

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Jeewan Aadhar Editor Desk