हिसार

वकीलों की सहायता के लिए लगाई गैर जरूरी शर्तें हटाई जाए : बूरा

एडवोकेट संदीप बूरा ने पंजाब एवं हरियाणा बार काऊंसिल से की मांग

हिसार,
वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप बूरा ने कोविड 19 के चलते पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल द्वारा जरूरतमंद वकीलों की सहायता के राशि देने के लिए लगाई गई शर्तों को गैर जरूरी बताते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन है जिसके चलते सभी संस्थान, न्यायालय आदि तकरीबन 1 माह से बंद है जिसके चलते कई जरूरतमंद वकीलों को आर्थिक मदद की आवश्यकता है।

संदीप बूरा ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल द्वारा वकीलों की सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे पर उनमें जो शर्तें लगाई गई हैं वो अप्रासंगिक प्रतीत होती हैं। अधिकतर जरूरतमंद वकील उन शर्तों के दिए गए मानकों पर खरा नहीं उतर रहे। बार काऊंसिल द्वारा वेलफेयर फंड के नाम पर न्यायालय में हर एक लगने वाले वकालतनामा पर वेलफेयर टिकट के रूप में लगाई जाती है जिसकी सारी राशि बार काउंसिल में जाती है और एक वेलफेयर फंड के रूप में वहां जमा होती है। आज इस समय जब कुछ जरूरतमंद वकीलों को उसकी अत्याधिक आवश्यकता है, तब उस फंड को जारी करने के लिए इतनी कंडीशन, नियम व शर्तें लगाना गलत है,। कोई कंडीशन ना लगा कर वकील साथियों द्वारा अपनी परिस्थिति के अनुरूप सहायता राशि मांगने पर उनकी मांग पूरी की जाए। एडवोकेट संदीप बूरा ने बार काउंसिल पंजाब हरियाणा से अपील की कि तुरंत प्रभाव से इन शर्तों को हटाने व तुरंत प्रभाव से सहायता राशि जारी करने की की मांग की है।

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