फतेहाबाद,
उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने बताया कि महाराष्ट्र के नांदेड साहिब से फतेहाबाद में पहुंचे नागरिकों में से 4 नागरिकों के कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद उनको क्वारंटीन किए गए सामुदायिक केंद्र रतिया को प्रोटोकॉल के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव पाए गए मरीजों को महाराजा अग्रसैन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में सिफ्ट कर दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि सामुदायिक केंद्र रतिया में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। रतिया के एसएमओ को कंट्रोल रूम का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि तहसीलदार रतिया और नगरपालिका रतिया के सचिव प्रतिदिन चलने वाली गतिविधि और खाना, पीने के पानी जैसी व्यवस्था भी उपलब्ध करवाने के लिए नियुक्त किए गए है।
उपायुक्त ने बताया कि सीएमओ फतेहाबाद को निर्देश दिए गए है कि वे जरूरी स्वास्थ्य ख्याल और मेडिकल सुविधा देना सुनिश्चित करेंगे। नगरपरिषद रतिया के सचिव को निर्देश दिए गए है कि वे कंटेनमेंट जोन में प्रतिदिन सैनिटाइज करेंगे। इसके अलावा वे पीपीई, फेस मास्क, गलब्स, कैप, शूज सहित अन्य सोशल डिस्टेंसिंग नियम को फॉलो करवाएंगे। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी जरूरत पडऩे पर सीडीपीओ, सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर नियुक्त करने के लिए नोडल इंचार्ज रहेंगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन कैम्पस में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के अलावा किसी भी प्रकार के नागरिक की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पीडब्लयूडी विभाग को आवश्यकतानुसार बेरिकेटिंग करने के निर्देश जारी किए गए है। नायब तहसीलदार रतिया को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मैजिस्टे्रट लगाया गया है। यातायात व्यवस्था के लिए जर्नल मैनेजर हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद को निर्देश दिए गए है कि वे एसडीएम रतिया व एसएमओ रतिया के डिमांड पर ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। बिजली, पानी की समुचित सप्लाई के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता व कार्यकारी अभियंता को निर्देशित किया गया है। रतिया के सब डिविजनल मैजिस्टे्रट को ऑवर ऑल इंचार्ज नियुक्त किया गया है।
जिलाधीश ने लॉकडाउन की अनुपालना के लिए 17 तक धारा 144 लागू की
लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ाने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों के मद्देनजर इनकी अनुपालना के लिए जिलाधीश रवि प्रकाश गुप्ता ने जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश ने बताया कि कोविड महामारी से जनता के स्वास्थ्य, स्वच्छता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला में 17 मई तक धारा 144 को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत सायं 7 से प्रात: 7 बजे तक जिला के भीतर व बाहर आवश्यक कार्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य कारणों के अलावा घर से बाहर निकलने तथा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकद्ध होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश ने इन आदेशों की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी।