फतेहाबाद

भवन निर्माण कार्यों को करने पर कोई रोक नहीं रहेगी : डीसी

फतेहाबाद,
जिलाधीश एवं उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में डिस्ट्रिक्ट लेवल क्राइसिस मॉनिटरिंग कमेटी (डीएलसीसी) सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कोविड-19 के संक्रमण बचाव के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कमेटी के सभी सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव उपायुक्त के समक्ष रखे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ बाजार आदि खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी, लेकिन बाजार में या दुकानों पर भीड़ इक_ी होने पर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा तुरंत प्रभाव से बाजार को बंद करवाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी दुकानदार द्वारा मास्क प्रयोग व सोशल डिस्टेंस न रखने पर वे स्वयं जिम्मेवार होंगे व उस दुकान को बंद किया जा सकता है और जुर्माना भी वसूला जाएगा तथा नियमों के अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। बाजार में चार पहिया वाहनों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। दो पहिया वाहन भी दुकान के सामने खड़ा नही करेंगे। बाजार के साथ लगते पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि बिना आवश्यक कारण घर से बाहर निकलने पर पूर्व की भांति प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण पर रोक के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतना खतरनाक हो सकता है इसलिए जिलावासी पूर्व की भांति लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और घरों से बाहर कम से कम निकलें। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय व हरियाणा सरकार के आदेशानुसार ऑरेंज जोन में दी जा सकने वाली छूट जिलावासियों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बसें नही चलेगी। उन्होंने कहा कि ऑरेंज जोन को मिलने वाली प्राय: सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। जिला में ऑटो, टैक्सी व कैब (ड्राइवर व दो सवारियों सहित) को चलाने की भी अनुमति रहेगी। स्कूटर व बाइक पर एक से अधिक व्यक्ति सफर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण कार्यों को करने पर कोई रोक नहीं रहेगी। ई-कॉमर्स की गतिविधियां पहले की भांति चलती रहेंगी। सरकारी दफ्तर समय पर खुलेंगे। मेन मार्केट की दुकानें सुबह 10 से सायं 5 बजे तक रोस्टर अनुसार खुली रहेगी। शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे। किसी दुकान में अधिकतम 5 से ज्यादा ग्राहक न आएं। छोटी दुकानों में एक बार में 2 ही ग्राहक अंदर रहें। सभी के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। जो भी घर से बाहर निकले वह अपना मुंह मास्क से ढक कर ही निकले। जिला में धारा 144 लागू रहेगी।
उपायुक्त ने कहा कि सभी दुकानदारों से आग्रह किया कि वे अपनी दुकानों में सैनिटाइजर जरूर रखें। कोशिश करें कि गेट खुला रखें ताकि गेट खोलने-बंद करने के दौरान वायरस के संक्रमण का खतरा न हो। एसी का इस्तेमाल न करें। इसमें आए किटाणु लंबे समय तक रहते हैं। दुकानदार ध्यान रखें कि दुकान में ज्यादा भीड़ न हो। सामान आदि ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही हो सकेगी। बसों व ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा, परंतु अन्य राज्यों से लॉकडाउन के दौरान मजबूरी में फसे व्यक्ति एवं प्रवासी अपने राज्य में जाने के लिए उन्हें जन सहायक-हेल्प मी एप पर आवेदन करना होगा। पंजीकृत व्यक्तियों का मेडिकल चैकअप के उपरांत जिला प्रशासन की अनुमति से हिसार रेलवे स्टेशन से चलने वाली श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से जा सकते है लेकिन जाने वाले व्यक्तियों को टिकट का किराया स्वयं देना होगा। उपायुक्त ने यह भी बताया कि बिहार सरकार द्वारा यह आदेश जारी किए है कि वे अपने राज्य के नागरिकों को पटना या राज्य के प्रवेश द्वार पर ही 21 दिन के क्वारंटीन करेंगे। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट कहा कि वे नागरिक जो लॉकडाउन के दौरान किसी मजबूरी में फसे है केवल वही व्यक्ति आवेदन करें।
उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई चल सकती है। सभी होटल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, शॉपिंग मॉल्स, बार, ऑडिटोरियम, बंक्वेट हॉल बंद रहेंगे। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों के इक_े होने व धार्मिक स्थान खोलने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विक्रेता होम डिलीवरी को प्राथमिकता दें। बार-बार अपने डोर-हैंडल को सैनिटाइज करें और ग्राहक के भी करवाएं। पैसे के लेन-देन के बाद भी हाथ सैनिटाइज करें क्योंकि रुपयों के माध्यम से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सब्जी भी घर के पास आने वाले रेहड़ी वालों से ही लें। अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और काम के बाद तुरंत घर पर आएं और वापस आकर हाथ व मुंह जरूर धोएं। हर व्यक्ति अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप अवश्य डाउनलोड करें। शुरू के दो दिन बाजारों में जाने से परहेज करें क्योंकि एकदम भीड़ होने पर वायरस का संक्रमण होने की आशंका अधिक हो सकती है। आपस में मिलना-जुलना कम से कम करें। कंपनियां व व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दें। उन्होंने कहा कि जिलावासी सर्वे के लिए घरों पर आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें और इस संबंध में उन्हें सही जानकारी दें तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। सायं 7 से प्रात: 7 बजे तक सभी को लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों में ही रहना होगा और 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 17 मई तक चलने वाले लॉकडाउन 3.0 के दौरान सभी जिलावासी सामाजिक दूरी बनाए रखने, बार-बार हाथ धोने, एक-दूसरे के संपर्क में न आने तथा मुंह पर मास्क लगाकर रखने के नियमों की पालना जरूर करें। उपायुक्त ने कहा कि नाई की दुकानें, स्पा व सैलून खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन अपना रजिस्टर मैंटेन करना होगा जिसमें ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इनके संचालक स्थानीय ग्राहक को ही प्राथमिकता दें। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि नाई व सैलून की दुकान पर ग्राहक का ही तौलिया प्रयोग किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, एडीसी अजय चौपड़ा, नगराधीश अनुभव मेहता, फतेहाबाद के उपमंडलाधीश संजय बिश्रोई, रतिया के उपमंडलाधीश सुरेंद्र बेनीवाल, टोहाना के उपमंडलाधीश नवीन कुमार, सीएमओ डॉ मनीष बंसल, डीआरओ राजेश कुमार, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी आत्मा राम कसाना, डीडीपीओ दलजीत सिंह चहल, ईओ जितेंद्र कुमार, डीएफएससी प्रमोद कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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