फतेहाबाद,
उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिला में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है। आमजन की सुविधा व मुनाफाखोरी पर नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम निर्धारित किए गए हैं। कोई दुकानदार यदि इससे अधिक दाम वसूल करता पाया जाता है तो उसके विरुद्घ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने दुकानदारों एवं व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित रेट पर ही आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को दें। उन्होंने नागरिकों से भी कहा कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं के निर्धारित रेट से ज्यादा अगर कोई दुकानदार वसूल करता है तो वे तुरंत जिला प्रशासन के संज्ञान में लाएं। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए जिला प्रशासन व सरकार के निर्देशों की पालना करें। सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करना सुनिश्चित करें।