फतेहाबाद

रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जिला में व जिला के बाहर आने-जाने पर रहेगा प्रतिबंध

जिलाधीश ने जारी किए आदेश, नियमों की अवहेलना करने पर होगी नियमानुसार कार्यवाही

फतेहाबाद,
जिलाधीश रवि प्रकाश गुप्ता ने दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत कोविड-19 महामारी को देखते हुए जिला मेें आमजन के स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाने के दृष्टिगत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण लॉकडाउन 4.0 को आगामी 31 मई तक 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।
जारी आदेशों के मद्देनजर सभी गैर जरूरी उद्देश्यों के लिए रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जिला में और जिला के बाहर आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से ऊपर और घातक बिमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस साल तक के बच्चों के खुले में घूमने पर मनाही रहेगी। केवल मेडिकल एमरजेंसी के लिए ही अनुमति दी जाएगी। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई भी संगठन या उसका प्रबंधक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के इक्_ा होने की अनुमति नहीं देंगे। उक्त आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएं और इनकी अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188, 269, 270 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक और सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

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