फतेहाबाद

कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 15 जून तक अपलोड करें बिल : डॉ. बांगड़

फतेहाबाद,
समैम स्कीम के तहत वर्ष 2020-21 के लिए कृषि यंत्रो पर अनुदान के लिए किसानों को 15 जून तक बिल कृषि विभाग के पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट सीओएम पर अपलोड करने होंगे। उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि समैम स्कीम के तहत जिला के जिन किसानों ने स्ट्रॉ बेलर, हे रेक, शर्ब मास्टर/ स्ल्शेर, रीपर बाइंडर, कॉटन सीड ड्रिल, लेजर लैंड लेवलर, नुमेटिक प्लान्टर, ट्रेक्टर चालित स्प्र्येर, डीएसआर मशीन, पैडी ट्रांसप्लान्टर, पोस्ट होलडिगर, ब्रिकेट मेकिंग मशीन, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर मशीन, ट्रेक्टर चालित पॉवर वीडर, मोबाइल श्रेडर, रोटावेटर व मक्का/राइस ड्रायर के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया था, उन किसानों में से लेजर लेवलर के आवेदकों को छोड़ कर अन्य सभी आवेदकों को विभाग द्वारा अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि सभी आवेदक जिन्होंने पिछले 4 वर्षों के दौरान उन कृषि यंत्रों पर लाभ न लिया हो तथा जिनके पास 35 एचपी या उससे अधिक का ट्रेक्टर वैध आरसी सहित जिला में रजिस्टर है (केवल ट्रेक्टर चालित कृषि यंत्र हेतु) तथा जिला में स्वयं या/माता/पिता/पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी के नाम जिला फतेहाबाद में कृषि भूमि नाम हो, वे आवेदक किसान बिना परमिट लिए विभाग के पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट सीओएम पर खरीदे गए कृषि यंत्र का बिल, ई-वेय बिल, कृषि यंत्र की किसान सहित फोटो व स्वयं घोषणा पत्र (पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में डीलर/निर्माता और किसान के हस्ताक्षर सहित) आगामी 15 जून तक अपलोड करें, ताकि समय पर अनुदान का लाभ दिया जा सके।
डॉ बांगड़ ने बताया कि उपरोक्त दी गई शर्तों में कोई त्रुटी होने पर किसान को अनुदान नहीं मिल सकता। इसलिए वे किसान यंत्र न खरीदे। त्रुटी पाए जाने पर किसान का अनुदान रद्द कर दिया जाएगा, जिसके लिए वह किसान स्वयं जिम्मेदार होगा। किसानों के पूर्ण दस्तावेज साथ 35 एचपी या उससे अधिक ट्रेक्टर की वैध आरसी जो जिले में रजिस्टर्ड हो, किसान के नाम जमीन व उसकी पटवारी रिपोर्ट, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति से हो तो) व बिल भौतिक सत्यापन के दौरान लिए जाएंगे। आवेदक किसानों को यह भी सूचित किया जाता है कि जिन किसानों ने परमिट (अनुदान प्रमाण पत्र) प्राप्त कर चुके हैं व उन्हें बिल जमा करवाने की निर्धारित तिथि दी गई थी वे इस तिथि को रद्द समझे तथा बिल को 15 जून तक पोर्टल पर अपलोड करें। अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक दूरभाष नंबर 8000500029, 9812933623 पर सम्पर्क कर सकते हंै।

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