फतेहाबाद

अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत दी जाएगी : डीसी

फतेहाबाद,
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि अनलॉक-2 के दौरान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, लेकिन सिर्फ सरकारी केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स 15 जुलाई से खुल सकेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के साथ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग की तरफ से आने वाले दिनों में एसओपी जारी होगी। उन्होंने बताया कि दुकानों पर ज्यादा लोगों को इजाजत अलग-अलग इलाकों के हिसाब से दुकानों पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोगों को एंट्री दी जा सकेगी। हालांकि, इसमें जगह के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। अनलॉक-2 में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि अनलॉक-2 में जरूरी सेवाओं के अलावा कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाली गाडिय़ों, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग को नाइट कफ्र्यू में छूट दी गई है। घरेलू उड़ानों और ट्रेनों में और इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन में सरकार ने कहा है कि घरेलू उड़ानों और पैसेंजर ट्रेनों को अब सीमित तरीके से चलाया जा रहा है, इनमें और इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनलॉक-2 में भी 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी और मेडिकल जरूरतों को छोडक़र घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सुरक्षा के लिए इम्प्लॉयर की यह श्रेष्ठ कोशिशें रहनी चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत दी जाएगी। राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर सकेंगी। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है। उन्होंने बताया कि बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है। अपने क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं या जरूरी लगने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है। शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

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Jeewan Aadhar Editor Desk