नई दिल्ली,
अनलॉक 3 के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से बुधवार की शाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसमें जहां एक तरफ 1 अगस्त से रात में आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को खत्म करने का फैसला किया गया वहीं एसओपी के तहत जिम को भी 5 अगस्त से शुरू करने की इजाजत दे दी।
हालांकि, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन, कंटेनमेंट जोन के बाहर अभी सरकार ने कई चीजों को इजाजत नहीं दी, जिन्हें अभी इंतजार करना पड़ सकता है।
Ministry of Home Affairs (MHA) issues #Unlock3 guidelines. Restrictions on the movement of individuals during night have been removed. Yoga institutes and gymnasiums will be allowed to open from August 5, 2020. pic.twitter.com/eTTJwWei0K
— ANI (@ANI) July 29, 2020
सरकार ने जिन चीजों को खोलने की इजाजत नहीं दी है उनमें –
1-मेट्रो
2-सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम और सभा स्थल
3-सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह
इन सभी चीजों को खोलने की तारिख स्थिति की समीक्षा के बाद अलग से तय की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन्स की पहचान पहले की तरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और प्रशासन को करना है। कंटेनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक सेवाओं को जारी रखने को कहा गया है।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में कहा है कि मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएयर बार, ऑडिटोरियम के अलावा गैर-कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों के लिए छूट है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक भी जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि स्थिति की समीक्षा के बाद इनसे प्रतिबंध हटाने के लिए बाद में तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
सरकार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे, मास्क पहनना। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।