हिसार,
बहुचर्चित राजेश ऑनर किलिंग मामले में सीबीआई ने तीन सितंबर को राजेश के ससुर समेत दो लोगों को हिरासत में लिया था। सीबीआई को दिए अपने बयान में लड़की के पिता ने यह मान लिया कि उसने ही सुपारी देकर राजेश की हत्या करवाई थी। इसके बाद चंडीगढ़ सीबीआई की टीम ने दोनों आरोपियों को शनिवार को पंचकूला स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में अब सीबीआई जांच कर रही है।
ये था मामला
23 अक्टूबर 2015 को अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले राजेश ने हिसार की संस्था सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट में प्रेम विवाह किया था। युवती के परिजन इस शादी के खिलाफ थे। 2 फरवरी 2017 को राजेश गायब हो गया। दो दिन बाद 4 फरवरी को उसका शव मिर्जापुर-धांसू रेलवे फाटक के पास मिला। राजेश का एक बेटा है और उसकी पत्नी पूनम अब भी अपने ससुराल में रहती है।
खटखटाया था अदालत का दरवाजा
इस मामले में राजेश के परिजन और सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में उन्होंने कहा था कि मृतक अनुसूचित जाति से जुड़ा है, इसलिए उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, एसपी हिसार और एसएचओ को तलब भी किया था। इसके बाद मृतक राजेश की पत्नी पूनम के अलावा उसके पिता व भाई का नार्को टेस्ट भी हो चुका है।