हिसार,
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने निजी स्कूल संचालकों तथा प्ले स्कूल संचालकों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने प्ले स्कूलों का बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुुसार सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पोर्टल पर 15 दिन के अंदर-अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। उन्होंने बताया कि भविष्य में कोई भी निजी स्कूल व प्ले स्कूल अपंजीकृत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाही अमल में लाई जाएगी। इससे संबंधित आवेदन फॉर्म, जांच सूची और अन्य फॉर्म मार्गदर्शिका की सूचना वेबसाइट डब्ल्यूसीडीएचआरवाईडॉटजीओवीडॉटइन पर दी गई है।