हिसार

अग्रोहा के इस सरपंच से 30 हजार रुपए की रिश्वत ली थी ग्राम सचिव, अब अदालत ने दोषी करार दिया


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आदमपुर,
अग्रोहा खंड विकास कार्यालय में तैनात एक ग्राम सचिव को 30 हजार रुपए लेना भारी पड़ गया। हिसार की कोर्ट ने पंचायती जमीन बारे की शिकायत वापस लेने की एवज में 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में किरमारा गांव निवासी तत्कालीन ग्राम सचिव दिलबाग को दोषी करार दिया है। एडीजे गगनदीप मित्तल की उसको 24 जुलाई को सजा सुनाएंगे। गांव सारंगपुर के सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र सिंह की शिकायत पर 27 अगस्त 2019 को विजिलेंस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था।

रविंद्र ने बताया था कि उसकी पत्नी इंदू गांव सारंगपुर की सरपंच है। पंचायती जमीन की नीलामी के रुपए जमा करवाने में उससे देरी हो गई थी। इस पर आदमपुर बीडीपीओ कार्यालय के ग्राम पंचायत सचिव दिलबाग ने उसकी शिकायत डीडीपीओ को कर दी थी। दिलबाग ने इस शिकायत को कैंसिल करवाने की एवज में उससे 30 हजार रुपए की मांग की थी। इसके लिए वह उसे बार-बार फोन करके रुपए मांग रहा था। उसने इस पर विजिलेंस को शिकायत दी।

विजिलेंस टीम ने शिकायतकर्ता रविंद्र को रुपए देकर उसे दिलबाग को देने और उन्हें सूचित करने के लिए बोला। दिलबाग ने रविंद्र को रुपए देने के लिए पुष्पा कॉम्प्लेक्स में बुलाया था। वहां पर विजिलेंस टीम रविंद्र को लेकर पहुंची और जब रविंद्र ने सचिव दिलबाग को 30 हजार रुपए दिए तो इशारा पाकर विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

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