हिसार

सरकार ने कई अन्य योजनाओं के लिए जरूरी किया परिवार पहचान पत्र : एडीसी

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम, बागवानी विभाग, उद्योग व वाणिज्य विभाग व गृह विभाग की विभिन्न सेवाओं व योजनाओं के लाभ के लिए होगा जरूरी

हिसार,
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, बागवानी विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग, श्रम व गृह विभाग की विभिन्न सेवाओं व योजनाओं के लाभ के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के तहत शिक्षा ऋण, ग्रीन बिजनेस योजना, लघु व्यवसाय योजना, महिला अधिकारिता योजना, महिला किसान योजना, महिला समृद्वि योजना, माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस, शिल्पी समृद्धि योजना, टर्म लोन और सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाने वाली किसी भी अन्य सेवा के लिए अब परिवार पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार से गृह विभाग के अंतर्गत स्क्रीनिंग फिल्म के लिए लाइसेंस और सिनेमैटोग्राफी लाइसेंस, कै्रकर्स की बिक्री के लिए लाइसेंस, विस्फोटक विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, परिवहन, पेट्रोलियम डीजल और नफ्था भंडारण और बिक्री के लिए अपसेटिंग के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल/सार्वजनिक मनोरंजन के लिए प्रदर्शन अनुमति तथा सरल पोर्टल के माध्यम से वितरित किसी भी अन्य सेवा के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि बागवानी विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे कि सूक्ष्म सिंचाई, एकीकृत बागवानी विकास, नर्सरी लाइसेंस, बागवानी में प्रशिक्षण पर जाने के लिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीज लाइसेंस और किसी भी प्रकार की अन्य सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र का जरूरी किया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योग और वाणिज्य विभाग के तहत पोर्टल माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए आवेदन जैसी सेवाएं, संबंधित शिकायतों और किसी भी अन्य सेवाओं के विस्तार व सरल पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे अपने परिवार पहचान पत्रों को अपडेट करवा लें ताकि उन्हें आसानी से योजनाओं का लाभ मिल सके।

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