हिसार

शेखपुरा तिहरे हत्याकांड में 8 आरोपी दोषी करार, सजा 5 को

अतिरिक्त सेशन जज की अदालत ने सुनाया फैसला

हिसार,
अतिरिक्त सेशन जज वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने हांसी सदर थाना के गांव शेखपुरा में लगभग चार वर्ष पूर्व फाग के दिन हुए तिहरे हत्याकांड में 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है। उन्हें 5 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 13 मार्च 2017 को शेखपुरा गांव में यह तिहरा हत्याकांड हुआ था। इस संबंध में हांसी सदर थाना में धारा 147, 148, 149, 109, 323, 325, 302, 307, 212, 120बी व शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा नंबर 75 दर्ज हुआ था। इस मुकदमा में शिकायकर्ता ने हिसार के तत्कालीन डीएसपी भगवानदास का नाम भी अभियुक्त के तौर पर दर्ज करवाया था जिसके बाद डीएसपी भगवान दास ने आत्महत्या कर ली थी। इस मुकदमा में 10 व्यक्तियों पर आरोप तय किए गए थे। अदालत में दोनों पक्षों की गवाही व बहस सुनने के बाद अदालत ने आज 2 मार्च को फैसला सुनाया। इस मुकदमा में दो अभियुक्तों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता नरेंद्र सिंह पानू ने बताया कि उनके दानों अभियुक्त निर्दोष करार देकर बरी कर दिए गए हैं व 8 अन्य अभियुक्त दोषी करार दिए गए हैं। दोषी करार दिए गए आरोपियों को 5 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।

Related posts

सिसाय में कोरोना प्रसार के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत व एसडीएम डॉ. जितेंद्र अहलावत ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों तथा गणमान्य लोगों के साथ बैठक की

जाति व धर्म के आधार पर बनी यूनियनों को वार्ता के लिए न बुलाया जाए

Jeewan Aadhar Editor Desk

चेयरमैन धीरू ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण

Jeewan Aadhar Editor Desk