बार पदाधिकारियों की बैठक में किया गया प्रस्ताव पास
हिसार,
कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, हर कोई इससे प्रभावित हो रहा है। इससे अदालती कारवाही भी अछूती नहीं है। बीते बुधवार को पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों को आगामी 30 जून तक सभी कार्यवाही स्थगित करने के निर्देश जारी किये थे। इसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना से अधिवक्ताओं को बचाये रखने के लिये जिला बार एसोसिएशन ने भी आगामी 31 मई तक अदालती कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। इसी संबंध में शुक्रवार को जिला बार के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए बार के अध्यक्ष एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने बताया कि कोविड के नियमों के चलते जरूरत पडऩे पर केवल पदाधिकारियों की बैठक ही बुलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते प्रभाव को रोकने व इसकी चेन को तोडऩे के लिये सभी को एहतियात बरतनी होगी। इसी कारण बार एसोसिएशन ने भी कार्य स्थगित करके जब तक अति जरूरी न हो सभी अधिवक्ताओं से अदालत न आने की अपील की है। सभी अदालती में कार्यवाही भी वर्चुअल होगी।
बार के सचिव एडवोकेट संदीप बूरा ने कहा कि अदालतों में केवल जमानत व स्टे वाले अर्जेंट मामले ही सुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोटेशन के अनुसार जो भी न्यायिक अधिकारी मामलों की सुनवाई करेगा वो केवल वर्चुअल माध्यम से करेंगे। सभी अधिवक्ताओं को इस बारे में पूर्व सूचना दे दी जाएगी और यह सूचना जिला अदालत की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से घर से बाहर जाते समय मास्क पहनने व सेनेटाइजर का प्रयोग करने का आह्वान भी किया। बैठक में उपप्रधान राजेश यादव, सह सचिव पीयूष तापडिय़ा व कोषाध्यक्ष सीता राम भाटी उपस्थित थे।