हिसार

राम चाट भंडार की बिल्डिंग के मालिक को सात दिन में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश

हाईकोर्ट में केस हार चुका है बिल्डिंग का मालिक

हिसार,
चौतरफा आलोचना से घिरे नगर निगम प्रशासन ने राजगुुरु मार्केट की दुकान नंबर 101डी व 102डी में निर्मित अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस जारी किया है। नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में सात दिन के अंदर-अंदर अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा गया है, अगर इस अवधि में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत अवैध निर्माण गिराने या अवैध भवन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
बताया जाता है कि राजगुरु मार्केट की जिन दुकान नंबर 101डी व 102डी को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया गया है, उसमें राम चाट भंडार के नाम से प्रतिष्ठान चल रहा है। इस प्रतिष्ठान में पिछले दिनों भीषण आग लग गई थी। इस संबंध में नगर निगम के बीआई अमित बेरवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग के निर्देशों पर राम चाट भंडार को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि उन्होंने सात दिन के अंदर—अंदर अवैध निर्माण नहीं हटाया तो निगम अपनी कार्रवाई करेगा। नोटिस में राम चाट भंडार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में हारे गए केस का हवाला देते हुए अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

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