हिसार

घटिया बीज बेचने पर विक्रेता व उत्पादक कंपनी पर जुर्माना

घटिया बीज बेचने पर विक्रेता व उत्पादक कंपनी पर जुर्माना
हिसार। सरसों का निम्र गुणवत्ता का बीज बेचने पर न्यायालय ने हांसी के बीज विक्रेता सोलथ बीज भंडार तथा बीज उत्पादक कंपनी ग्रोटेक सीड्स (इंडिया) पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया है। उल्लेखनीय है कि 19 अक्तूबर 2016 को गुण नियंत्रण निरीक्षक राजबीर सिंह ने हांसी स्थित सोलथ बीज भंडार से निरीक्षण के दौरान ग्रोटेक सीड्स कंपनी द्वारा तैयार सरसों बीज का नमूना जांच के लिए लिया था। बीज के सैंपल को जांच के लिए 24 अक्टूबर 2016 को करनाल स्थित बीज जांच प्रयोगशाला में भेजा गया। जांच उपरांत 1 दिसंबर 2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बीज को निर्धारित मानकों से कमत्तर गुणवत्ता का पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर गुण नियंत्रण निरीक्षक राजबीर सिंह ने मामला न्यायालय में पेश किया। मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनप्रीत सिंह ने बीज विक्रेता फर्म सोलथ बीज भंडार व निर्माता कंपनी ग्रोटेक सीड्स को दोषी मानते हुए दोनों पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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