करनाल खेत—खलिहान हरियाणा

टमाटर, प्याज, आलू व गोभी नहीं रहेगी घाटे की फसल

करनाल,
गांव गांगर में आज देश की पहली भावांतर भरपाई योजना की शुरूआत की गई। इस योजना की शुरूआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। यह योजना बागवानी उत्पादकों के लिए मंडी में उनके उत्पादन के कम दाम मिलने पर सरकार द्वारा भरपाई करने पर शुरू की गई है। योजना का मख्य उदेश्य मंडी में सब्जी व फल की कम कीमत के दौरान किसानों का निर्धारित सरंक्षित मूल्य द्वारा जोखिम को कम करना और कृषि में विविधिकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है।

पहले चरण में योजना के अर्न्तगत शामिल फसलें, संरक्षित मूल्य व निर्धारित उत्पादन में चार फसले टमाटर, प्याज, आलू व गोभी को शामिल किया गया है। योजना की मुख्य विशेषताए है कि सब्जी काश्तकारों को जोखिम मुक्त करना, योजना के अन्तर्गत उक्त चार फसलों पर 48000 रुपये से 56000 रुपये तक प्रति एकड आमदनी सुनिश्चित करना, टमाटर, प्याज, आलू व गोभी के लिए संरक्षित मूल्य निर्धातिर करना, मंडी में निर्धारित अवधि के अन्दर सब्जी के कम दाम में बिकने पर वेब साईट www.hsamb.gov.in पर बीबीवाई पोर्टलके माध्यम से पंजीकृत किसानों को संरक्षित मूल्य तक भाव के अन्तर की सरकार द्वारा भरपाई तथा इस स्कीम का लाभ भूमि मालिक, पट्टेदार या किराये पा काश्तका लेने के पात्र होगे।

योजना के अन्तर्गत लाभ हेतू पंजीकरण प्रक्रिया के तहत लाभ लेने के लिए किसान को बिजाई अवधि के दौरान मार्केटिंग बोर्ड की वेवसाईट पर बागवानी भावान्तर योजना पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों का क्षेत्र प्रमाणीकरण, प्रमाणित क्षेत्र से असंतुष्ट होने पर किसान द्वारा अपील दायर करने का प्रावधान, उत्पादक का नि:शुल्क पंजीकरण, पंजीकरण केवल निर्धारित अवधि के दौरान खुला रहेगा। सर्व सेवा केंद्र/ई-दिशा केंद्र/मार्किंटिंग बोर्ड/बागवानी विभाग/ कृषि विभाग और इंटरनैट कियोस्क पर पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी।
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पंजीकरण, सत्यापन, अपील और बिक्री अवधि का निर्धारण में आलू की फसल के लिए पंजीकरण अवधि 10 अक्तूबर से 30 नवम्बर, सत्यापन अवधि 31 दिसम्बर तक, सत्यापन इत्यादि के विरूद्ध अपील अवधि 15 जनवरी तक तथा बिक्री अवधि फरवरी से मार्च तक है। इसी प्रकार प्याज की फसल के लिए पंजीकरण अवधि 20 दिसम्बर से 15 फरवरी तक, सत्यापन अवधि 15 मार्च तक, सत्यापन इत्यादि के विरूद्ध अपील अवधि 25 मार्च तक तथा बिक्री अवधि अप्रैल से मई तक है। टमाटर की फसल के लिए पंजीकरण अवधि 15 दिसम्बर से 15 फरवरी तक, सत्यापन अवधि 15 मार्च तक, सत्यापन इत्यादि के विरूद्ध अपील अवधि 25 मार्च तक तथा बिक्री अवधि अप्रैल से 15 जून तक है तथा फूलगोभी की फसल के लिए पंजीकरण अवधि 15 नवम्बर से 15 जनवरी तक, सत्यापन अवधि 15 जनवरी तक, सत्यापन इत्यादि के विरूद्ध अपील अवधि 25 जनवरी तक तथा बिक्री अवधि फरवरी से मार्च तक है।

प्रोत्साहन प्रक्रिया के लिए जे-फार्म पर बिक्री अनिवार्य होगी, जे-फार्म पर बिक्री विवरण बीबीवाई पोर्टल पर अपलोड होगा, जिसके लिए प्रत्येक संबंधित मार्केंट कमेटी के कार्यालय में सुविधा उपलब्ध होगी। बिक्री की अवधि के दौरान यदि फसल उत्पान का थोक मूल्य संरक्षित मूल्य से कम मिलता है, तो किसान भाव के अन्तर की भरपाई के लिए पात्र होगा। जे-फार्म पर बिक्री तथा निर्धारित उत्पादन प्रति एकड को भाव के अन्तर से गुना करने पर प्रोत्साहन देय होगा। प्रोत्साहन राशि किसान के आधार लिंकड बैंक खाते में बिक्री के 15 दिन के अन्दर जारी कर दी जाएगी। औसत दैनिक थोक मूल्य मंडी बोर्ड द्वारा चिन्हित मंडियों के दैनिक भाव के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

योजना को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए मख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एवं उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तारीय समितियों द्वारा समय-समय पर आंकलन किया जाएगा। अखबारों, डिजिटल सुविधाओं, गोष्ठियों व किसान सम्मेलनों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार, योजना के लिए पर्याप्त धन राशि प्रावधान भी है।
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