चंडीगढ़,
हरियाणा सरकार ने जींद विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 28 जनवरी, 2019 को होने वाले मतदान के मद्देनजर इस दिन इस निर्वाचन क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों तथा विभिन्न कारखानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक अवकाश अधिसूचित किया है ।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह भी अधिसूचित किया गया है कि राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारियों और हरियाणा के कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के ऐसे कर्मचारियों के लिए भी 28 जनवरी, 2019 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जो जींद विधानसभा क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, ताकि वे इस दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।