फतेहाबाद

जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त

फतेहाबाद,
जिलाधीश रवि प्रकाश गुप्ता ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 22(1) व 23(2) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ड्यूटी मैजिस्टे्रट नियुक्त किए है। संबंधित उपमंडलाधीश अपने-अपने कार्यक्षेत्र में ओवर ऑल इंचार्ज होंगे।
जारी आदेशों में बताया गया है कि जिला में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एससीएसटी व ओबीसी वर्गों को पदोन्नती में आरक्षण के संबंध में 23 फरवरी को एससीएसटी व ओबीसी वर्गों व राजनैतिक विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तावित भारत बंद का आह्वान किया है। जिला फतेहाबाद में किसी शरारती तत्व द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
जिलाधीश ने तहसीलदार फतेहाबाद व उनके साथ थाना प्रबंधक शहर फतेहाबाद, नायब तहसीलदार फतेहाबाद व उनके साथ थाना प्रबंधक सदर फतेहाबाद, बीडीपीओ टोहाना व उनके साथ थाना प्रबंधक टोहाना, तहसीलदार टोहाना व उनके साथ थाना प्रबंधक सदर टोहाना, तहसीलदार रतिया व उनके साथ थाना प्रबंधक शहर रतिया, उप तहसीलदार रतिया व उनके साथ थाना प्रबंधक सदर रतिया, बीडीपीओ भट्टू कलां व उनके साथ थाना प्रबंधक भट्टू कलां, उप तहसीलदार भूना व उनके साथ थाना प्रबंधक भूना, नायब तहसीलदार जाखल व उनके साथ थाना प्रबंधक जाखल तथा उप तहसीलदार कुलां व उनके साथ थाना प्रबंधक यातायात को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश पारित किए है।

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