हिसार

श्रम विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग व राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग की विभिन्न सेवाओं व योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य: एडीसी

हिसार,
हिसार के अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग की विभिन्न सेवाओं व योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है। भविष्य में उक्त विभागों की सभी योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही दिया जाएगा।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि श्रम विभाग के तहत भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड से संबंधित सभी सेवाएं जैसे की बीओसीडब्ल्यू लाभार्थी पंजीकरण और नवीनीकरण, ऑफलाइन पंजीकरण को ऑनलाइन करना, साइकिल योजना, पंजीकृत श्रमिक के लिए उपकरण खरीदने के लिए अनुदान, पंजीकृत महिला श्रमिक के लिए मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए सिलाई मशीन, पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के लिए कन्यादान योजना, पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता, घर खरीदने के लिए सहायता, गैर-पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर सहायता, नि:शुल्क यात्रा सुविधा, मातृत्व लाभ योजना, बीमारी के दौरान चिकित्सा सहायता / मजदूरी मुआवजा, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, पितृत्व लाभ योजना, पेंशन योजना और सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न सेवाएं जैसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र, उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी तथा सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए अब परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के तहत धर्मार्थ, दान सेवाएं, स्वतंत्रता सेनानियों/विधवाओं और उनके आश्रितों/पोती योजना, हरियाणा शुभ्र ज्योत्स्ना पेंशन योजना और सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी गई किसी भी अन्य सेवाओं को भी पहचान पत्र के दायरे में लाया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द अपने परिवार पहचान पत्र को अपडेट करवा लें ताकि उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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