आर्थिक राहत के लिए परिवार पहचान पत्र तथा असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य
हिसार,
राज्य सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान असंगठित कर्मकारों को 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान असंगठित कर्मकारों को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस श्रेणी में निर्माण मजदूर, असंगठित कर्मकार, ऑटो रिक्शा चालक, रिक्शा चालक, कम वेतन वाले कर्मकार, रेहड़ी/फड़ी इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आर्थिक राहत प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास परिवार पहचान पत्र तथा असंगठित श्रमिक पोर्टल http://unorgworker.edisha.gov.in/ पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण गत 18 जून से शुरू हो चुका है। उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागों के कार्यालयों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।