पलवल हरियाणा

सरकार का फैसला बुराई पर चोट व महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच : चमेली देवी

पलवल,
जिला परिषद की चेयरमैन एवं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चमेली देवी सोलंकी ने प्रदेश सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें सरकारी सेवा में आने वालों के लिए दहेज न लेने के कानून का सख्ती से पालन करवाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला बुराई के खिलाफ तथा महिला हितैषी फैसला है।

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एक बयान में चेयरमैन चमेली देवी सोलंकी ने कहा कि सरकार ने हाल ही में यह फैसला लिया है, जिसके तहत जब भी कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में आएगा तो उसे लिखित में शपथ-पत्र देना होगा कि वह जब कभी भी वैवाहिक गठबंधन से जुड़ेगा तो वह दहेज न लेने के कानून का पालन करेगा। उन्होंने बताया कि सरकार के फैसले के दृष्टिगत राज्य के मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलाक्युतों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और सभी जिला उपायुक्तों को हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारी कंडक्ट) नियम, 2016 के नियम 18(2) के तहत एक पत्र लिखा गया है और इन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।

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चमेली देवी के अनुसार अनुसार मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वैवाहिक गठबंधन के साथ जुडऩे वाले व्यक्ति को अपने ससुराल पक्ष से प्राप्त किसी भी प्रकार की संपति या धनराशि इत्यादि के बारे में जानकारी भी देनी होगी। पत्र के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने विवाह के पश्चात अपने संबंधित विभागाध्यक्ष को शपथ-पत्र देना होगा कि उसने विवाह के दौरान किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है और इस शपथ पत्र पर उसकी पत्नी, पिता और ससुर के हस्ताक्षर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा बहुत बड़ी बुराई है और कई बार दहेज लोभी नवविवाहिता की जान तक लेने से गुरेज नहीं करते। ऐसे में सरकार का यह फैसला जहां दहेज जैसी बुराई पर एक चोट है वहीं यह महिलाओं, खासकर नवविवाहिताओं के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा।
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