फतेहाबाद

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किए पीएम फसल बीमा योजना में बदलाव : बांगड़

नए बदलाव के अनुसार अब किसान अपनी स्वेच्छा से करवा सकते हैं फसल का बीमा

फतेहाबाद,
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ बदलाव किए गए है। ये नए बदलाव खरीफ फसल 2020 से लागू हो गए हैं, जिसके तहत अब कृषि कार्डधारक किसान अपनी फसल का बीमा स्वेच्छा से करवा सकते हैं।
उपायुक्त नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि फसल बीमा करवाने या न करवाने के संबंध में जिला के सभी कृषि कार्डधारक किसानों द्वारा अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व संबंधित बैंक शाखा में जाकर एक फॉर्म भरकर जमा करवाना होगा। इसके अलावा फसल बीमा करवाने वाले इच्छुक किसानों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके बैंक खाते में फसल बीमा प्रीमियम हेतू पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध हों। उपायुक्त ने बताया कि कई बार पाया गया है कि सिकानों के कृषि कार्ड खाते में पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध न होने की वजह से उनका फसल बीमा नहीं हो पाता है तथा उनको फसल का नुकसान होने की स्थिति में फसल का क्लेम नहीं मिल पाता है। उपायुक्त ने किसानों से आग्रह किया है कि वे खरीफ फसल के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने कृषि कार्ड खातों में पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध रखना सुनिशित करें, ताकि फसल का बीमा बैंकों द्वारा करवाया जा सके। यदि कोई किसान अपनी पूर्ववर्ती फसल में बदलाव चाहता है, तो वह अपनी फसल का लिखित ब्यौरा संबंधित बैंक शाखा में जमा करें।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने वाले किसान को अपना बैंक खाता संख्या को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। यदि बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करवाया तो तुरंत ही अंतिम तिथि से पहले अपनी संबंधित बैंक शाखा में आधार कार्ड की प्रति जमा करके खाते को आधार कार्ड से लिंक करवाएं, ताकि फसल बीमा सुनिश्चित किया जा सके। उपायुक्त ने बताया कि इस स्कीम में जिन किसानों ने कृषि कार्ड नहीं बनवा रखा है वे भी इस योजना का लाभ उठाते हुए अपनी फसल का बीमा करवाने के संबंध में उचित दस्तावेज बैंक शाखा में जमा करवा सकते हैं। उपायुक्त ने किसानों से यह भी अपील की है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कार्यालय तथा पंजाब नैशनल बैंक के एलडीएम अनिल कुमार मीणा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।

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